जो ग्राहक recurring payment के लिए अपने debit और credit cards की auto-debit सुविधा का उपयोग करते है , वे indian reserve bank के नए नियम के कारण 1 october से कुछ लेन -देन विफल हो सकते है। नियम 1 अप्रैल, 2021 को प्रभावी होने का इरादा था, लेकिन RBI ने समय सिमा बढ़ा दी क्योंकि कई बैंक अनुपालन करने में विफल रहे थे। उस समय RBI द्वारा समय सिमा की 6 month बढाकर 30 september 2021 करदिया था। नतीजतन, नया नियम 1 october 2021 से प्रभावी होगा। RBI के 1 October 2021 के circular के अनुसार, future में नियम का पालन करने में विफल रहने वाले बैंको को गंभीर परिणाम भुगतने पद सकते है।
RBI के नए नियम
5000 rupees से अधिक के auto-debit payment के लिए, बैंकों और अन्य financial institutions को customers से second factor authentication के लिए करना होगा। नियम के अनुसार, Banks और financial institutions को Recurring payment एकत्र होने से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहकों को सूचित करना चाहिए।यदि ग्राहक अनुरोध को स्वीकार करता है तो ही लेनदेन की अनुमति होगी।लेन-देन से पहले, बैंक ग्राहक को sms और email के माध्यम से एक सुचना भेजेंगे।
संदेश में व्यापारी का नाम, transaction amount, debit date, transaction reference number,और explanation for the debit जैसी जानकारी शामिल होगी। cardholder के पास लेन-देन को approving or disapproving करने का विकल्प होगा।customer के लिए auto-debit प्रक्रिया को अधिक secure और flexible बनाने के लिए RBI ने यह नियम बनाया है। Customer को दोबरा जांच कर लेनी चाहिए की debit/credit card सही मोबाइल नंबर से जुड़े है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो customer को extra authentication के लिए नोटिस प्राप्त नहीं हो सकता है।
सभी बैंको ने ADP में बदलाव के बारे बताना शुरू कर दिया है
HDFC समेत कई बैंको ने अपने customer को auto-debit payment mandate में बदलाव के बारे में बताना शुरू कर दिया है। यदि auto-debit के लिए स्थायी आदेश आपके बैंक account से है, तो नई आवश्यकता का Mutual Fund SIPs, Insurance premium और 5000 रुपए से अधिक के अन्य प्रकार के recurring payment पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।