RBI ने RBL Bank पर लगाया 2 crore रुपए का मौद्रिक जुर्माना

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Reserve Bank of India (RBI) ने 27 सितंबर को RBL BANK पर भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 पर पूर्व के निर्देश के उल्लंघन और खंड (बी) के प्रावधानों का पालन न करने के लिए 2 करोड़ रूपये का modetary जुर्माना लगाया। Banking Regulation Act ,1949 की धारा 10A की sub-section (2) के अनुसार, RBI ने एक विज्ञप्ति में कहा।

Central bank ने 31 मार्च, 2019 (ISE 2019) की Financial position के संदर्भ में बैंक के supervisory evaluation (ISE) के लिए एक Statutory inspection किया था।

ISE 2019 से सम्बंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और निरीक्षण रिपोर्ट की जांच में नियामक निर्देशों के उल्लंघन और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने का पता चला है।

(i) एक सह के नाम पर पांच बचत जमा खाते खोलने की सीमा तक – इसमें कहा गया है की co – operative bank और,

(ii) निदेशक मंडल की संरचना से सम्बंधित अधिनियम की धारा 10A (2)(b) के प्रावधानों का पालन करने में विफलता।

RBI ने बैंक को नोटिस जारी कर सलाह दी की वह यह बताए की जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। RBI ने कहा की बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा की उपरोक्त आरोप प्रमाणित हैं और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जरूरी है।