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RBI ने Bhagyodaya Friends अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द

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आरबीआई (RBI) ने गुरुवार को बताया कि उसने भाग्‍योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक यानी (RBI) ने महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Bhagyodaya Friends Urban Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने एक आदेश में कहा है कि रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है. आरबीआई (RBI) ने कहा कि बैंक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल है.

इन ग्राहकों को मिलेगा 5 लाख के डिपॉजिट बीमा का लाभ – RBI

गौरतलब है कि बैंकों में 5 लाख रुपये तक की जमा सुरक्षित होने की गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से ​होती है. डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है. 5 लाख के डिपॉजिट बीमा के प्रावधानों के मुताबिक, बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख रुपये तक की धनराशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है, फिर चाहे बैंक में उसका कितना ही पैसा जमा क्यों न हो.

इसके अलावा घोटाले के आरोपों से घिरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड (Sambandh Finserve Pvt Ltd) पर भी लाइसेंस कैंसिल होने का खतरा मंडरा रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संबंध फिनसर्व का लाइसेंस रद्द करने से पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

आरबीआई ने संबंध फिनसर्व से पूछा है कि कंपनी के नेटवर्थ में इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद क्यों न उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए. दरअसल, आरबीआई के नियमों के तहत, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए टियर-1 और टियर-2 के तौर पर एक निश्चत कैपिटल बनाए रखना अनिवार्य होता है. साथ ही यह अमाउंट उनके कुल जोखिम का कम से कम 15 फीसदी होना चाहिए.